नेशन एक्सप्रेस इंडिया
मुरादाबाद। मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश में सुचारु रुप से पैट्रोलियम पदार्थो यथा पैट्रोल, डीजल एवं एल०पी०जी० आदि की आपूर्ति हेतु सचिव, गृह मत्रांलय भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2026 को वीडियो कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक के संबंध में जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह ने जनमानस को आश्वस्त किया है कि पैट्रोल, डीजल की उपलब्धता के सम्बध में कोई समस्या नहीं है।
उन्होंने बताया कि एल०पी०जी० के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अस्थायी रुप से घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है तथा इसके अतिरिक्त पारदर्शी वितरण हेतु ओ०टी०पी० के माध्यम से रीफिल डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने भ्रम फैलाने वाले चैनलों/सोशल मीडिया प्लैटफार्म के मैसेजेज तथा वीडियो आदि पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि गैस सिलेण्डर वितरण की व्यवस्था के क्रम में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। गैस सिलेण्डर ले जाने वाले वाहनों को जनपदों मे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए।
गैस एजेन्सियों के किसी भी प्रकार की कालाबाजारी/अवैध बिक्री को रोकने हेतु उन्होंने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि ग्राहकों को नियमानुसार गैस सिलेण्डर उपलब्ध हो सकें। राजस्व विभाग, खाद्य तथा रसद विभाग तथा तेल कम्पनियों के नोडल अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन व पुलिस के अधिकारी भ्रमणशील रहें। जनपदों में गैस वितरण से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु एक कन्ट्रोल रुम स्थापित किया जाए। गैस वितरण से सम्बन्धित किसी भी कानून व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना तत्काल होम कन्ट्रोल को दी जाए।
जिलाधिकारी ने जनपद में गैस एजेंसियों/पैट्रोल पम्पों पर पर सतत निगरानी हेतु तहसीलवार संयुक्त टीम का गठन किया है।

संयुक्त टीम में सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित तहसील के पुलिस उपाधीक्ष, सम्बन्धित तहसील के पूर्ति निरीक्षक, सम्बन्धित विक्रय अधिकारी/नोडल अधिकारी, सम्बन्धित तहसील के बाट-माप निरीक्षक रहेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को बिना किसी समस्या के निर्बाध रुप से धरेलू गैस सिलेण्डर की सूचारु रुप से आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए, जांच टीम अपने क्षेत्रान्तर्गत निरन्तर रुप से भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगें की कहीं पर भी घरेलू गैस सिलेण्डर/पैट्रोलियम पदार्थो का अनाधिकृत रुप से भण्डारण/डायवर्जन/कालाबाजारी न हो। अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत गैस एजेन्सियों/पैट्रोल पम्पों के नियमित सम्पर्क में रहकर यह सुनिश्चित कराए कि किसी भी गैस एजेन्सी/पैट्रोल पम्प पर अनाश्यक भीड न हो। अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत यह सुनिश्चित करें कि किसी भी गैस एजेन्सी/पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी उपभोक्ता से निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि न ली जाए। कुछ जनसेवा केन्द्रों द्वारा भी घरेलू गैस सिलेण्डरों की बुकिंग की जाती है, इस पर भी कड़ी नजर रखी जाए, जिससे इनके द्वारा भी कोई अनियमितता न की जा सकें।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया एकाउन्ट आदि पर भ्रामक खबरों में संलिप्त पाया जाए तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। यदि कोई भी व्यक्ति गैस एजेन्सी/प्रतिष्ठान आदि घरेलू गैस सिलेण्डर/पेट्रोलियम पदार्थों के किसी भी प्रकार के अनाधिकृत होल्डिंग/भण्डारण/डायवर्जन/कालाबाजारी/ओवररेटिंग/डिलीवरी आदि में संलिप्त पाया जाए, तो सभी सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराते हुए कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
