इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स के उपस्थित न होने पर अदालत ने जारी किया वारंट

संजय शर्मा,

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नेशन एक्सप्रेस इंडिया,

मुरादाबाद। भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की अदालत ने इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स मनीष सक्सेना के खिलाफ 5000 रुपये का जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
अदालत में चल रहे प्रकीर्ण वाद संख्या 32/2025 की सुनवाई के दौरान मनीष सक्सेना को बार-बार पुकारा गया लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई।

उनका समन एसएसपी के माध्यम से तामील कराया गया था और उसके बाद मामले की सुनवाई 20 फरवरी तय की गई थी। उस दिन उनकी ओर से बीमारी का हवाला देते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार को फिर से सुनवाई के दौरान न तो इंस्पेक्टर अदालत में पेश हुए और न ही उनकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र दिया गया। इस बात को अदालत ने ये माना कि ये आचरण न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास है। इसी दौरान कार्यवाही करते हुए अदालत ने इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना के खिलाफ वारंट जारी कर दिया।

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